हलवासिया ग्रुप की 4 संपत्तियां कुर्क

27.98 करोड़ वसूली मामले में बड़ा आदेश

27.98 करोड़ वसूली मामले में बड़ा आदेश

लखनऊ। राजधानी की कॉमर्शियल कोर्ट ने 27.98 करोड़ रुपये की वसूली से जुड़े आर्बिट्रेशन मामले में हलवासिया ग्रुप की चार प्रमुख संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश पारित किया है। कोर्ट ने निष्पादन (एक्जीक्यूशन) प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की।

मामला राकेश जैन बनाम Wellwon Builders India Private Limited से संबंधित है। आवेदक की ओर से बताया गया कि 27 अगस्त 2025 को वाणिज्यिक विवाद में उनके पक्ष में 27.98 करोड़ रुपये की डिक्री पारित की गई थी, लेकिन कंपनी की ओर से अब तक भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद अवार्ड के क्रियान्वयन के लिए न्यायालय में एक्जीक्यूशन प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया।

सुनवाई के बाद पीठासीन अधिकारी आर.पी. पांडेय ने हलवासिया ग्रुप की चार संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए। इनमें Vibhuti Khand स्थित अनंता हलवासिया ग्रुप (टीजीसी 3/3), Hazratganj स्थित हलवासिया कोर्ट (उमा शंकर हलवासिया के हिस्से का क्षेत्र), राणा प्रताप मार्ग स्थित राज चैंबर्स और विभूति खंड का वन अवध सेंटर शामिल हैं।

न्यायालय ने आवेदक को आवश्यक प्रक्रियात्मक कदम तत्काल उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुर्की वारंट जारी किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को निर्धारित है।

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