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श्रावण मास व कांवड़ यात्रा को लेकर मेडिकल स्टोरों पर सख्ती

  • श्रावण मास व कांवड़ यात्रा को देखते हुए मेडिकल स्टोरों पर औचक निरीक्षण
  • दवा लाइसेंस का सार्वजनिक प्रदर्शन अनिवार्य किया गया
  • जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश

अंबेडकरनगर। आगामी श्रावण मास में संभावित भीड़ और कांवड़ यात्रा के मद्देनज़र जिले के औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। औषधि निरीक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को कांवड़ मार्ग पर स्थित विभिन्न दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया और जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

यह कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी के निर्देश के अनुपालन में की गई। निरीक्षण के दौरान औषधि निरीक्षक ने अकबरपुर क्षेत्र स्थित बालाजी मेडिसिन सेंटर (नई सड़क शहजादपुर), विशाल फार्मा (मीरानपुर रोड) और श्री मेडिकल स्टोर पर दस्तावेजों व औषधियों की उपलब्धता का परीक्षण किया।

लाइसेंस प्रदर्शित करना अनिवार्य
औषधि निरीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी मेडिकल स्टोर संचालक अपने प्रतिष्ठान में औषधि लाइसेंस को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें। यह नियम सभी उपभोक्ताओं को दवा की वैधता और प्रतिष्ठान की प्रमाणिकता का विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

जीवन रक्षक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता अनिवार्य
कांवड़ यात्रा के दौरान संभावित आपात स्थितियों को देखते हुए दुकानदारों को जीवन रक्षक दवाएं जैसे पेनकिलर, एंटीसेप्टिक, बैंडेज, एंटीबायोटिक, ग्लूकोज व नमक-चीनी घोल आदि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यह भी कहा गया कि मांग के अनुसार अतिरिक्त स्टॉक भी रखा जाए, जिससे श्रद्धालुओं की सेवा में कोई बाधा न आए।

मादक दवाओं की बिक्री पर सख्त चेतावनी
औषधि निरीक्षक ने कहा कि मादक या नींद लाने वाली दवाएं बिना वैध पर्ची के किसी भी व्यक्ति को न बेची जाएं। उन्होंने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को चेताया कि बिना पर्चे के मादक दवाओं की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसा पाए जाने पर औषधि अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।