चुनावी जुलूस पड़ा महंगा- पूर्व विधायक पवन पांडेय और बेटे को जेल

अम्बेडकरनगर। अकबरपुर क्षेत्र के चर्चित राजनीतिक चेहरे और पूर्व विधायक पवन पांडेय को एक पुराने मामले में बड़ा झटका लगा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अदालत ने पवन पांडेय और उनके पुत्र प्रतीक पांडेय को दोषी करार देते हुए छह-छह महीने के साधारण कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

सीजेएम न्यायालय की न्यायाधीश सुधा यादव ने इस प्रकरण में यह अहम फैसला सुनाया। मामले के मुताबिक, चुनावी ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल लव यादव और मनोज कुमार यादव ने 10 फरवरी 2022 को पवन पांडेय को बिना पूर्व अनुमति के पटेल नगर तिराहे पर जुलूस निकालते पाया था। घटना की सूचना पर एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई और अंततः पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अदालत में चली सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध हुए और न्यायालय ने दोनों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।

पहले से जेल में हैं पवन पांडेय

गौरतलब है कि पवन पांडेय फिलहाल एक अन्य मामले में पहले से ही न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में बंद हैं। यह मामला वर्ष 2022 का है, जिसमें नासिरपुर बरवा निवासी चंपा देवी ने उन पर करोड़ों की जमीन संबंधी धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। मामले की जांच विशेष कार्यबल (STF) ने की और उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद से वह जेल में हैं।

Related Posts

अंबेडकरनगर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय तिवारी हाउस अरेस्ट

अंबेडकरनगर। जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय तिवारी को सोमवार को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। यह कार्रवाई उस समय की गई जब कांग्रेस कार्यकर्ता लखनऊ में प्रस्तावित विधानसभा…

Continue reading
विकासखंड टांडा का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण

अम्बेडकरनगर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला द्वारा विकासखंड टांडा स्थित खंड विकास अधिकारी कार्यालय का विस्तृत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मनरेगा प्रकोष्ठ, लेखा प्रकोष्ठ, ग्रामीण आवास प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश…

Continue reading