20 हजार से अधिक शुल्क अब अनिवार्य रूप से ऑनलाइन जमा होगा

अंबेडकरनगर में रजिस्ट्री शुल्क के लिए नई ऑनलाइन नियमावली

20 हजार रुपये से अधिक रजिस्ट्री शुल्क अब अनिवार्य ऑनलाइन

नकद भुगतान सीमा 20 हजार रुपये तक सीमित

अंबेडकर नगर। जिले में जमीन, मकान, दुकान या फ्लैट की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग लखनऊ ने नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके तहत अब 20 हजार रुपये से अधिक का रजिस्ट्री शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किया जा सकेगा। यह व्यवस्था 2 दिसम्बर 2025 से पूरे जनपद में प्रभावी हो चुकी है। अभी तक लोग पूरा शुल्क नकद भी जमा कर सकते थे, लेकिन नए नियम ने इस सुविधा को सीमित कर दिया है।

नकद सीमा 20 हजार तक, उससे अधिक पर अनिवार्य ऑनलाइन भुगतान

सहायक आयुक्त स्टांप फूलचन्द यादव ने बताया कि नई व्यवस्था के अनुसार नकद भुगतान की अधिकतम सीमा 20 हजार रुपये तय कर दी गई है। यदि किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में निर्धारित शुल्क इससे अधिक होता है, तो भुगतान ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। विभाग का कहना है कि यह बदलाव रजिस्ट्री प्रक्रिया को तकनीकी रूप से अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले रजिस्ट्री कराने वाले शुल्क को नकद, ड्राफ्ट या अन्य माध्यमों से जमा कर सकते थे। कई बार बड़ी राशि नकद में जमा होने से जांच और मिलान में समय लगता था। अब ऑनलाइन भुगतान से इन स्थितियों में सुधार आएगा और समय की बचत होगी।

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