19 फरवरी को हाईकोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर मांग पर सुनवाई

19 फरवरी को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती

ब्रिटिश नागरिकता मामले में FIR की मांग

लखनऊ। Allahabad High Court की लखनऊ बेंच में 19 फरवरी 2026 को सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होगी। यह याचिका 28 जनवरी 2026 को मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

दरअसल, लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

यह आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत दाखिल किया गया है। मामले की सुनवाई एकल पीठ के रूप में न्यायमूर्ति राजीव सिंह करेंगे। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से संबंधित प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की अपील की गई है। साथ ही आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम की धाराओं के तहत भी कार्रवाई की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने रायबरेली जिले के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश देने की अपील की है। अब 19 फरवरी को होने वाली सुनवाई में अदालत के रुख पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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