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इरफान सोलंकी की गैंगस्टर मामले में जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई

  • 30 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त, ईडी ने की छापेमारी

  • फर्जी आधार कार्ड पर यात्रा मामले में इरफान को मिली जमानत

  • पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पिछले 2 साल से जेल में बंद

कानपुर। कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले की सुनवाई बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई। कोर्ट में इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर विचार किया गया, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा दायर किया गया। इसके बाद इरफान सोलंकी के वकीलों ने कोर्ट से रिज्वांडर दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 8 मई तय की।

इरफान सोलंकी के खिलाफ 26 दिसंबर 2022 को कानपुर के जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के अलावा अन्य व्यक्तियों पर रंगदारी मांगने और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों पर आधारित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामलों को लेकर राहत देने से इंकार कर चुका है, और अब जमानत मिलने के बाद ही इरफान सोलंकी जेल से बाहर आ सकते हैं।

हालांकि, इरफान सोलंकी को हाल ही में एक अन्य मामले में जमानत मिली थी, जिसमें उन्होंने फर्जी आधार कार्ड पर यात्रा की थी। लेकिन इस जमानत के बावजूद इरफान सोलंकी की जेल से रिहाई नहीं हो पाई है, क्योंकि गैंगस्टर के मामले में जमानत अभी तक नहीं मिली है।

इसके अलावा, इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला के प्लॉट में आग लगाकर उसे वहां से बेघर करने की साजिश की थी, ताकि वे उस पर कब्जा कर सकें। इस घटना की जांच चल रही है और कई आरोपी अभी जेल में बंद हैं।