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दिवाली के मौके पर बिना अनुमति विज्ञापन? नगर निगम की सख्त चेतावनी

  • दिवाली पर बिना अनुमति विज्ञापन लगाना महंगा पड़ सकता है
  • नगर निगम ने जारी की चेतावनी, जब्त और कार्रवाई की धमकी
  • विज्ञापन शुल्क: बिना लाइट और लाइट युक्त गेट के लिए तय दरें

आगरा। दिवाली के सीजन में व्यापारियों द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानों और शोरूम के सामने बड़े-बड़े बोर्ड, होर्डिंग और द्वार लगाना आम होता है। लेकिन नगर निगम ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापन अब व्यापारियों के लिए महंगे पड़ सकते हैं

नगर निगम की चेतावनी

सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने कहा कि त्योहारों के दौरान विज्ञापन के लिए गेट या बोर्ड लगाने से पहले नगर निगम से अनुमति लेना आवश्यक है। इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है।
बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापन पटों और गेटों को जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन शुल्क

नगर निगम ने शुल्क का निर्धारण किया है:

  • बिना लाइट वाले विज्ञापन: 34.84 रुपये/वर्ग फुट

  • लाइट युक्त विज्ञापन: 55.74 रुपये/वर्ग फुट

नगर निगम ने कारोबारियों से अपील की है कि वे नियत शुल्क जमा कर ही विज्ञापन करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

पहले की कार्रवाई

पिछले दिनों नगर निगम ने बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापनों के खिलाफ सख्त कदम उठाया। आरआई शिप्रा गुप्ता के नेतृत्व में टीम ने नेहरू नगर पुलिस चौकी के पास तपन घी, सुरेश चंद और दिनेश चंद साड़ी वाले के गेट जब्त किए थे।