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वीर सावरकर मानहानि केस – राहुल गांधी की याचिका हाईकोर्ट से खारिज

  • हाईकोर्ट ने दी सेशन कोर्ट में अपील की सलाह
  • लगातार पेशी से गैरहाजिर रहने पर 200 रुपये जुर्माना
  • 17 दिसंबर 2022 को वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था
  • शिकायतकर्ता का आरोप – बयान से समाज में वैमनस्य फैलाने की मंशा

लखनऊ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने लखनऊ की सेशन कोर्ट द्वारा जारी समन आदेश और 200 रुपये जुर्माने को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राहुल गांधी के पास सेशन कोर्ट में अपील करने का विकल्प उपलब्ध है और उन्हें वहीं पर कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।इससे पहले, लखनऊ की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट ने 3 मार्च को राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना उन्हें लगातार पेशी से अनुपस्थित रहने के कारण लगाया गया था। कोर्ट ने उन्हें 14 अप्रैल 2025 को अनिवार्य रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया है, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें गैर-जमानती वारंट जारी किया जाना भी शामिल है।इस मामले की शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडेय ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी और इसे जानबूझकर समाज में नफरत फैलाने के इरादे से दिया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के बीच पहले से तैयार पर्चे भी बांटे गए थे, जिससे मामला और विवादित बन गया। राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए विशेष अदालत में भी एक अन्य मानहानि का मामला चल रहा है। यह मामला 2018 में कर्नाटक में एक चुनावी सभा के दौरान भाजपा नेता अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। इस केस में राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है और उन्होंने पिछले वर्ष कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। राहुल गांधी के वकील का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ आगे कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही अगली कानूनी कार्रवाई करेंगे।

क्या है पूरा मामला?

शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडेय ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशन लेने वाला’ कहा था। उनका दावा है कि यह बयान समाज में नफरत और वैमनस्य फैलाने के उद्देश्य से दिया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को पहले से तैयार पर्चे भी वितरित किए गए थे।

सुल्तानपुर में भी चल रहा मानहानि मामला

राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर के MP/MLA विशेष कोर्ट में भी मानहानि का एक मामला लंबित है। 2018 में कर्नाटक में एक चुनावी सभा के दौरान भाजपा नेता अमित शाह पर टिप्पणी करने को लेकर यह मामला दर्ज किया गया था। पिछले साल फरवरी में राहुल गांधी को इस मामले में जमानत मिली थी, जबकि जुलाई में उन्होंने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था।

आगे क्या होगा?

राहुल गांधी के वकील ने संकेत दिया है कि वे इस फैसले के खिलाफ एक और याचिका दायर कर सकते हैं। फिलहाल, कोर्ट के आदेश के अनुसार, उन्हें लखनऊ सेशन कोर्ट में अपील करनी होगी।