गाजीपुर। गहमर थाना क्षेत्र में हुए नाबालिग बालक से कुकर्म और हत्या के जघन्य मामले में संजय नट को विशेष पॉक्सो अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। घटना के 20 महीने के भीतर यह फैसला सुनाया गया, जिससे पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय मिला। करीब 20 माह पहले आरोपी संजय नट ने 8 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक कुकर्म किया और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतक के शव को आरोपी ने बोरे में भरकर अपने घर के बक्से में छिपा दिया था।
अदालत का रुख
विशेष पॉक्सो अदालत ने इस कृत्य को “मानवता को शर्मसार करने वाला अपराध” बताया। अदालत ने आरोपी को कुकर्म और हत्या के दोनों गंभीर आरोपों में दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई।
गवाहों और अभियोजन
सरकारी अधिवक्ता प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि अदालत में 8 गवाहों को पेश किया गया। सभी गवाहों ने घटना की सटीक जानकारी दी और अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन किया। इसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए फांसी की सजा का ऐलान किया।
More Stories
वाराणसी: हिंदू संगठनों का प्रशासन को अल्टीमेटम
महर्षि वाल्मीकि जयंती पर असीम अरुण ने दिया सामाजिक समरसता का संदेश
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों ने रुद्राक्ष में दीक्षांत समारोह का विरोध