लखनऊ: निजी अस्पतालों में विदेशी मरीजों की जानकारी सीएमओ को अनिवार्य

लखनऊ। राजधानी के सभी निजी अस्पतालों में विदेशी मरीजों के भर्ती होते ही उनकी जानकारी 24 घंटे के भीतर सीएमओ ऑफिस को देना अनिवार्य कर दिया गया है। लखनऊ सीएमओ कार्यालय ने सभी अस्पतालों को इस संबंध में पत्र भेजा है और सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं।

अफसरों का कहना है कि नेपाल समेत अन्य देशों से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए लखनऊ के निजी अस्पतालों में आ रहे हैं। फिलहाल, उनका कोई आधिकारिक रिकार्ड विभाग के पास नहीं है। सुरक्षा और ट्रैकिंग को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश शासन के माध्यम से जारी किए गए हैं।

विदेशी मरीजों के निजी अस्पताल में भर्ती होने पर फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस द्वारा फार्म सी-एस भरना अनिवार्य होगा। अस्पतालों को 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन लिंक से फार्म भरना होगा और आईबी जनरेट करते हुए मरीजों की पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी।

सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने कहा कि नियमों का पालन न करने वाले निजी अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम विदेशी मरीजों के प्रवाह पर नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

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