आजम खान को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा

रामपुर कोर्ट का बड़ा फैसला

  • हेट स्पीच केस में 2 साल की सजा
  • 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा मामला
  • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई

रामपुर। जेल में बंद सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान (77) को एक और मामले में सजा सुनाई गई है। शनिवार दोपहर रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़े हेट स्पीच केस में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई।

यह मामला 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक विवादित भाषण से जुड़ा है, जिसका वीडियो सामने आने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उस समय आजम खान रामपुर से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे।

क्या कहा था भाषण में

प्रचार के दौरान आजम खान ने कथित रूप से कहा था कि अफसरों से डरने की जरूरत नहीं है और उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इसी बयान को लेकर हेट स्पीच का मामला दर्ज हुआ था।

6 साल बाद आया फैसला

तत्कालीन अधिकारियों के निर्देश पर दर्ज इस मामले में लगभग 6 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। उस समय रामपुर के डीएम आन्जनेय कुमार सिंह थे, जिनके निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई थी।

जेल में पहले से बंद हैं आजम खान

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पहले से ही रामपुर जेल में बंद हैं। दोनों को पहले फर्जी पैन कार्ड मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। शनिवार को आजम खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए।

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