
अंबेडकरनगर। अकबरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम सैदापुर स्थित सरकारी तालाब की भूमि पर कब्जे के मामले में जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला दिया है। तीन स्थानीय व्यक्तियों की अपील खारिज कर दी गई है। इसके साथ ही तहसीलदार का पूर्व आदेश यथावत रखा गया है।
मामला गाटा संख्या 907 की भूमि से जुड़ा है, जो तालाब के रूप में दर्ज है। प्रेमचंद, परमेश्वर दीन और दीपक ने अपील कर कहा था कि उनका मकान गाटा संख्या 906 में है और विवादित भूमि पर उनका कोई कब्जा नहीं है। उन्होंने नोटिस न मिलने और लेखपाल की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए थे।
जिला शासकीय अधिवक्ता की आपत्ति और अभिलेखों के आधार पर न्यायालय ने अपील को निराधार माना। सुनवाई में पाया गया कि लेखपाल की रिपोर्ट में तालाब की भूमि पर निर्माण का उल्लेख है। न्यायालय ने प्रक्रिया को पर्याप्त मानते हुए अपील खारिज कर दी।
फैसले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा पर जोर दिया गया। निर्णय के बाद तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का मार्ग साफ हो गया है। राजस्व विभाग अब आगे की कार्रवाई करेगा।








