मंशाराम हत्याकांड में न्यायालय ने सुनाया फैसला

अम्बेडकरनगर। बहुचर्चित हत्या प्रकरण में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कटेहरी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख व प्रदेश की माफिया सूची में शामिल अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही समेत तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। फैसले के बाद तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रामविलास सिंह की अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद यह निर्णय सुनाया। न्यायालय ने अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही और अजय यादव पर 15-15 हजार रुपये तथा मुलायम यादव पर 18 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

होली के दिन बुलाकर ले जाया गया था युवक

मामला 23 मार्च 2016 का है। सुलतानपुर जिले के दोस्तपुर थाना क्षेत्र के किशनागरपुर गांव निवासी मंशाराम यादव को होली के दिन गांव के मुलायम यादव और अजय कुमार यादव अपने साथ ले गए थे। परिजनों के अनुसार दोनों ने महरुआ स्थित दुकान पर चलने की बात कहकर उन्हें घर से बुलाया था।

शाम तक घर न लौटने पर परिजन खोजबीन में जुटे। जानकारी मिली कि मंशाराम महरुआ क्षेत्र के लोकनाथपुर गांव में एक दावत में गए थे, जहां गोली चलने की आवाज सुनी गई थी। अगले दिन सुलतानपुर जिले के जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के भेवापर माइनर के पास एक शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान मंशाराम यादव के रूप में की।

निर्माणाधीन मकान में गोली मारने का आरोप

मृतक की चाची चंद्रावती ने जयसिंहपुर थाने में मुलायम यादव और अजय यादव के खिलाफ हत्या कर शव फेंकने की तहरीर दी थी। इसके बाद मृतक के मामा ओमप्रकाश यादव ने पुलिस उपमहानिरीक्षक अयोध्या को प्रार्थना पत्र देकर विस्तृत आरोप लगाए।

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