
हापुड़: अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव की अदालत ने 9 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोपी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी के अनुसार, मामला बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 20 नवंबर की शाम पीड़िता की 9 वर्षीय बेटी पास की किराना दुकान पर गई थी, जहां आरोपी राजेश शर्मा ने उसे दुकान के अंदर बुलाकर छेड़छाड़ की और अश्लील हरकतें कीं।
डरी सहमी बच्ची घर पहुंची और घटना की जानकारी अपनी मां को दी। पिता के घर लौटने के बाद परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और साक्ष्य जुटाकर आरोप पत्र अदालत में पेश किया।
शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 9-एम/10 के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 25,000 रुपये की प्रतिकर राशि देने का भी आदेश दिया है।








