यूपी में निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीयन आसान

आधार कार्ड और 90 दिन काम का प्रमाण होगा जरूरी

  • श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का मिलेगा सीधा लाभ
  • लेबर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से आसान हुई प्रक्रिया
  • निर्माण स्थलों पर लगाए जा रहे विशेष पंजीयन कैंप
  • अटल आवासीय विद्यालयों में पढ़ रहे 11 हजार श्रमिकों के बच्चे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निर्माण श्रमिक अब आधार कार्ड और 90 दिन कार्य करने के प्रमाण के आधार पर आसानी से अपना पंजीयन करा सकेंगे। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने पंजीयन प्रक्रिया को और सरल बनाते हुए अधिक से अधिक श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की पहल तेज कर दी है।

प्रदेश में अब तक एक करोड़ 71 लाख 36 हजार 963 निर्माण श्रमिकों और 4 लाख 66 हजार 415 निर्माण स्थलों का पंजीयन किया जा चुका है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में श्रमिक जानकारी के अभाव में अभी भी पंजीकरण से बाहर हैं, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

इसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने लेबर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए पंजीयन प्रक्रिया को आसान बनाया है। साथ ही विभिन्न निर्माण स्थलों पर विशेष कैंप लगाकर श्रमिकों का पंजीयन कराया जा रहा है।

बोर्ड के अनुसार 18 से 60 वर्ष आयु के ऐसे निर्माण श्रमिक, जिन्होंने पिछले एक वर्ष में कम से कम 90 दिन कार्य किया है, पंजीयन के पात्र होंगे। श्रमिक आधार कार्ड के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन आसानी से करा सकेंगे।

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