- अंबेडकरनगर में ईंट भट्ठा संचालन पर जिला प्रशासन सख्त
- विनियमन शुल्क जमा किए बिना भट्ठा संचालन प्रतिबंधित
- खनिज नियमावली 2021 के नियम 21(2) का सख्ती से पालन अनिवार्य
अंबेडकरनगर, संवाददाता। जनपद में संचालित समस्त ईंट भट्ठों के संचालन को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) व प्रभारी अधिकारी (खनिज) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भट्ठा मालिकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बिना विनियमन शुल्क जमा किए ईंट भट्ठा संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
खनिज नियमावली का सख्ती से होगा अनुपालन
बैठक में खनिज एवं भूतत्व अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र के क्रम में बताया गया कि ईंट भट्ठा सत्र 2025-26 (01 अक्टूबर 2025 से 30 सितम्बर 2026) में संचालन के लिए उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 21(2) के अंतर्गत पायों की संख्या के आधार पर विनियमन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा आवेदन
जिला खनन अधिकारी कमलेश साहू ने जानकारी दी कि सभी ईंट भट्ठा संचालकों को विभागीय पोर्टल https://upmines.upsdc.gov.in
पर ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। बिना शुल्क जमा किए भट्ठे का संचालन न केवल नियमविरुद्ध माना जाएगा बल्कि इसे अवैध खनन की श्रेणी में लाकर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
भट्ठा संचालन पर होगी निगरानी
प्रशासन ने साफ किया कि शुल्क जमा न करने की स्थिति में संबंधित ईंट भट्ठों को सील किया जा सकता है। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि अभियान चलाकर ऐसे भट्ठों की पहचान की जाएगी जो नियमों की अवहेलना कर रहे हैं।
समस्याएं भी सुनी गईं, समाधान का दिया आश्वासन
बैठक के दौरान ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा खनन और मिट्टी के परिवहन से जुड़ी समस्याएं भी उठाई गईं। प्रशासन ने उन्हें आश्वस्त किया कि वैध कार्यों में सहयोग किया जाएगा, लेकिन नियमानुसार कार्य करना सभी के लिए अनिवार्य होगा।








