नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एयर प्यूरीफायर पर GST 18% से घटाकर 5% करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। बेंच के जस्टिस विकास महाजन और जस्टिस विनोद कुमार ने केंद्र सरकार से पूछा कि एयर प्यूरीफायर पर GST घटाने में क्या दिक्कत है।
कोर्ट ने कहा, “GST काउंसिल को फैसला लेने में क्या दिक्कत है? आप जो कह रहे हैं, वही तो काउंसिल कर सकती है।”
केंद्र सरकार की दलील
केंद्र ने कोर्ट को बताया कि:
- GST काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है और यह फेडरल टैक्स के तहत काम करती है।
- सभी राज्यों और केंद्र सरकार को इस मामले में अपनी बात रखने का अवसर मिलता है।
- किसी प्रस्ताव पर वोटिंग केवल फिजिकल मीटिंग में ही संभव है, ऑनलाइन नहीं।
- इसमें लंबी प्रक्रिया, लाइसेंसिंग और अन्य औपचारिकताएं शामिल हैं।
- विस्तृत जवाब देने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है।
अगली कार्रवाई
- दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से 10 दिन में जवाब मांगा।
- मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी।








