हाईकोर्ट ने बेंगलुरु में बाइक टैक्सी सेवा की अनुमति दी
ओला, उबर जैसी कंपनियों की अर्जी स्वीकार की गई
वाहन मालिकों को लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा
बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अब बेंगलुरु में बाइक टैक्सी सेवा को अनुमति दी जाए। चीफ जस्टिस विभु बखरू और जस्टिस सी.एम. जोशी की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की।
हाईकोर्ट ने कहा कि ओला, उबर और अन्य ऐप आधारित एग्रीगेटर कंपनियों की अर्जी स्वीकार की जाती है। मौजूदा कानूनों के तहत बाइक को ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बाइक टैक्सी चलाने वाले वाहन मालिक या कंपनियां जरूरी लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगी। राज्य सरकार बाइक टैक्सी रेगुलेशन में शर्तें लगा सकती है, लेकिन केवल इसलिए आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता कि वाहन बाइक है।
इससे पहले अप्रैल 2025 में हाईकोर्ट ने बेंगलुरु में बाइक टैक्सी पर रोक लगा दी थी। उस समय कोर्ट ने कहा था कि जब तक राज्य सरकार मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत नियम नहीं बनाती, तब तक बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध रहेगा।








