आगरा। शहर में फ्लैट बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सीजेएम कोर्ट ने 69 लाख 70 हजार रुपए लेने के बावजूद फ्लैट का कब्जा और सेल डीड न देने के आरोप में बिल्डर फर्म तुलसी इन्फ्रा हाइट प्रा. लिमिटेड और उसके पार्टनर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार, प्रताप नगर निवासी गुरुदास बाधवानी ने वर्ष 2016 में तुलसी इन्फ्रा हाइट प्रा. लिमिटेड के माध्यम से श्री तुलसी गोकुलम सिटी फेज-2 में फ्लैट बुक कराया था। फ्लैट संख्या 402, क्षेत्रफल 2050 वर्गफुट, फर्म के पार्टनर राजकुमार अग्रवाल और मनोज कुमार अग्रवाल ने आवंटित किया और एलॉटमेंट लेटर जारी किया।
फ्लैट की कुल कीमत 69 लाख 70 हजार रुपए तय की गई थी और वर्ष 2018 में कब्जा देने का आश्वासन दिया गया था। आरोप है कि पूरी रकम लेने के बावजूद बिल्डर ने न तो फ्लैट का कब्जा दिया और न ही सेल डीड जारी की।
पीड़ित का यह भी आरोप है कि जब उसने फ्लैट या अपनी रकम वापस मांगी, तो उसे सेटलमेंट के बहाने कार्यालय बुलाया गया, जहां उसके साथ अभद्रता की गई और जान से मारने की धमकी दी गई।
सुनवाई के बाद सीजेएम मृत्युंजय श्रीवास्तव ने वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार शर्मा के तर्क स्वीकार किए। अदालत ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष हरीपर्वत को दिए हैं।








