PNG कनेक्शन नहीं लिया तो बंद होगा LPG सिलेंडर, केंद्र का नया आदेश लागू

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गैस आपूर्ति को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए नया नियम लागू किया है। ‘नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026’ के तहत जिन घरों के पास पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वहां एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति बंद की जा सकती है।

सरकार के अनुसार, मिडिल-ईस्ट में जारी तनाव और गैस की किल्लत को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। नए नियम के तहत ऐसे उपभोक्ताओं को पहले नोटिस दिया जाएगा, जिनके इलाके में पाइपलाइन पहुंच चुकी है लेकिन उन्होंने PNG कनेक्शन नहीं लिया है।

नोटिस मिलने के बाद उपभोक्ताओं को 90 दिन का समय दिया जाएगा। इस अवधि में PNG कनेक्शन नहीं लेने पर उनके घर LPG सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी जाएगी।

इसके अलावा, सोसाइटी और आवासीय समितियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे 3 दिन के भीतर पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दें, ताकि गैस आपूर्ति में कोई बाधा न आए।

सरकार का कहना है कि इस फैसले से गैस वितरण प्रणाली को बेहतर बनाया जा सकेगा और संकट के समय सप्लाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

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