अंबेडकरनगर। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला से चार साल तक दुराचार करने के मामले में अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय प्रथम परविन्द कुमार ने दोषी मोहम्मद शाकिब पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। मामला हंसवर थाना क्षेत्र का है।
बच्चों को पढ़ाने के बहाने घर आता था आरोपी
अभियोजन पक्ष के अनुसार, भूलेपुर निवासी मोहम्मद शाकिब, पुत्र इंतियाज, वर्ष 2018 में महिला के पति से परिचय होने के बाद उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए घर जाने लगा। इस दौरान वह महिला से भी मोबाइल पर बातचीत करने लगा।
आरोप था कि एक दिन महिला के स्नान के दौरान उसने चुपके से अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वर्ष 2018 से 2022 तक महिला के साथ दुराचार किया। महिला ने आरोपी से पीछा छुड़ाने के लिए कई बार मोबाइल नंबर बदला, लेकिन संपर्क किए जाने का सिलसिला नहीं रुका।
पीड़िता समेत छह गवाहों के बयान दर्ज
मामले में 25 जुलाई 2024 को विवेचक ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सत्र परीक्षण के दौरान एडीजीसी क्रिमिनल दिलीप कुमार सिंह ने पीड़िता समेत छह गवाहों को पेश किया और कठोर सजा देने की दलील दी। बचाव पक्ष ने भी आरोपी के समर्थन में तर्क रखे।
गवाहों के बयान और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने मोहम्मद शाकिब को दोषी ठहराया। उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1.20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया।









