
- कोर्ट ने 25 अप्रैल को नोटिस जारी करने से किया था इंकार
- ED की चार्जशीट में कुछ दस्तावेज़ गायब, कोर्ट ने किया था निर्देश
- मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपी
नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड मामले की दूसरी सुनवाई होने जा रही है। इससे पहले, 25 अप्रैल को कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है। ED ने 9 अप्रैल को इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और अन्य को आरोपी बनाया गया था। ED की जांच में लखनऊ, मुंबई और दिल्ली में स्थित संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में 9 अप्रैल को चार्जशीट दायर करते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाया था। साथ ही, ED ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कमी होने का उल्लेख किया था और जज ने उन्हें दाखिल करने के बाद ही नोटिस जारी करने का फैसला किया। 12 अप्रैल को ED ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में AJL की संपत्तियों को कुर्क कर लिया था। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को बदले की राजनीति करार दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इसे भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संपत्ति के लूटने का परिणाम बताया।








