लखनऊ। नगर निगम ने शहर में बिना लाइसेंस कुत्ता पालने वालों के खिलाफ कार्रवाई फिर से शुरू कर दी है। मंगलवार को निगम की टीम गोमतीनगर में चेकिंग अभियान के दौरान 6 डॉग ओनर ऐसे मिले जिनके पास कुत्ता पालने का लाइसेंस नहीं था। सभी से 6-6 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया।
पेट लाइसेंस भी जारी किए गए
पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अभिनव वर्मा ने बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान छह लोगों को पेट लाइसेंस भी जारी किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि नगर निगम क्षेत्र में आगे भी बिना लाइसेंस कुत्ता या बिल्ली पालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लाइसेंस कैसे बनवाएं
कुत्ते का लाइसेंस केवल रैबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र और श्वान नियंत्रण उपविधि 2003 के पालन संबंधी शपथ पत्र के आधार पर जारी किया जाता है। लाइसेंस ऑनलाइन नगर निगम की वेबसाइट lmc.up.nic.in पर बनवाया जा सकता है या पशु कल्याण अधिकारी कार्यालय, लालबाग में आवेदन किया जा सकता है।








