बालश्रम, मानव तस्करी और बाल विवाह रोकने पर जोर

पुलिस लाइन में एएचटी और एसजेपीयू की मासिक समीक्षा बैठक, गुमशुदा बच्चों से जुड़े मामलों में प्रभावी कार्रवाई के निर्देश

अंबेडकरनगर। बालश्रम, मानव तस्करी, बाल विवाह और बच्चों के शोषण से जुड़े मामलों की रोकथाम को लेकर मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार में मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक हुई। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी लाइन के नेतृत्व में आयोजित बैठक में बाल संरक्षण से जुड़े मामलों की कार्रवाई और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर चर्चा की गई।

बाल संरक्षण कानूनों की दी गई जानकारी

बैठक में बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी, बाल विवाह और गुमशुदा बालक-बालिकाओं से जुड़े मामलों की रोकथाम पर जोर दिया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों को पॉक्सो अधिनियम-2012, किशोर न्याय अधिनियम-2015 और संबंधित नियमों के प्रावधानों की जानकारी दी गई।

मामलों में दस्तावेज पूरे रखने के निर्देश

बैठक में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों में निर्धारित प्रारूप ‘क’ और ‘ख’ भरने की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में जरूरी कार्रवाई और अभिलेखों को नियमानुसार पूरा रखने पर जोर दिया गया।

कई विभागों के प्रतिनिधि हुए शामिल

बैठक में अभियोजन विभाग, जिला चिकित्सालय, वन स्टॉप सेंटर, चाइल्डलाइन और जीआरपी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा जिले के सभी थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में विभागीय समन्वय और कार्रवाई की समीक्षा करना रहा।

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