दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण के चलते भाजपा सरकार ने बुधवार को सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि अब दफ्तरों में केवल आधे कर्मचारी ही आएंगे, जबकि बाकी घर से काम करेंगे।
दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह नियम गुरुवार से लागू होंगे। कुछ आवश्यक सेक्टरों जैसे हेल्थकेयर, फायर सर्विस, जेल प्रशासन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट को इस नियम से छूट दी गई है।
मंत्री ने यह भी बताया कि दिल्ली में 16 दिनों तक GRAP-3 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का तीसरा फेज) लागू रहा। इस दौरान निर्माण कार्य बंद रहने से दिहाड़ी मजदूर प्रभावित हुए। दिल्ली सरकार ने सभी रजिस्टर्ड और वेरिफाइड निर्माण मजदूरों के खातों में ₹10,000 मुआवजे के रूप में ट्रांसफर किया।
कपिल मिश्रा ने कहा कि GRAP-4 लागू रहने तक मुआवजा इसी तरह दिया जाएगा। 18 दिसंबर की सुबह 8 बजे से दिल्ली-NCR में GRAP का चौथा चरण लागू होगा। इसके तहत दूसरे राज्यों से आने वाले भारी वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक रहेगी।








