फूड कोर्ट को लगातार दो वर्षों से लीज राशि न जमा करने के कारण सील किया गया
LDA ने कई नोटिस भेजे, निजी संस्था ने न बकाया जमा किया और न संतोषजनक जवाब दिया
निर्माण लागत करीब 9.75 करोड़, वार्षिक लीज 75 लाख रुपए थी
लखनऊ। हुसैनाबाद स्थित फूड कोर्ट को गुरुवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने सील कर दिया। प्राधिकरण की ओर से यह कार्रवाई लगातार दो वर्षों से लीज की राशि जमा न होने के कारण की गई।
LDA अधिकारियों ने बताया कि फूड कोर्ट का निर्माण लगभग 9.75 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था। इसे एक निजी संस्था को 75 लाख रुपए वार्षिक लीज पर दिया गया था, लेकिन संस्था ने दो वर्षों से प्राधिकरण को राजस्व नहीं दिया, जिससे वित्तीय नुकसान हो रहा था।
फूड कोर्ट के ग्राउंड फ्लोर पर शहर के पांच नामचीन रेस्टोरेंट संचालित थे। प्रथम तल पर गोल्डन सैफरॉन रेस्टोरेंट और टेरेस पर रूमी कैफे चल रहा था। सीलिंग के बाद सभी दुकानों और व्यवसायिक गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है।
LDA अधिकारियों ने कहा कि बकाया राशि जमा किए जाने के बाद ही आगे की कार्रवाई और फूड कोर्ट को पुनः खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल, अगले आदेश तक हुसैनाबाद फूड कोर्ट बंद रहेगा।








