पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

  • 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया
  • शव को मौसी के घर छोड़ भागा था आरोपी
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत दम घुटने से होने की पुष्टि

आगरा। सदर क्षेत्र में 2018 में हुई महिला हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मृदुल दुबे ने आरोपी पति जावेद सिद्दीकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

मामला 25 सितंबर 2018 की रात का है। फीरोजाबाद के नगला बरी चौराहा निवासी शाइना का विवाह ताजनगरी कॉलोनी निवासी जावेद सिद्दीकी से प्रेम विवाह के तहत हुआ था। दोनों आगरा के बद्रीनाथ कालोनी, राजपुर चुंगी, सदर में रहते थे।

परिजनों ने बताया कि जावेद ने दूसरी शादी कर ली थी और शाइना का उत्पीड़न शुरू कर दिया। उसी रात जावेद ने शाइना की हत्या कर दी और शव को मौसी के घर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने शव को सदर थाना लाया और पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत दम घुटने से बताई गई।

मृतका के भाई फरमान ने जावेद, उसकी दूसरी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को 18 जून 2019 को गिरफ्तार किया।

जांच के बाद चार्जशीट दायर की गई। अदालत ने साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर जावेद सिद्दीकी को दोषी ठहराया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रवीन पाराशर ने तर्क दिया कि आरोपी का कृत्य गंभीर प्रकृति का था।

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