
अंबेडकरनगर। विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए कस्टम नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब भारतीय नागरिक 50 हजार रुपए की ड्यूटी-फ्री सीमा से बढ़कर 75 हजार रुपए तक का सामान बिना ड्यूटी चुकाए ला सकते हैं। साथ ही ज्वेलरी लाने के नियम भी सरल कर दिए गए हैं, अब कीमत के आधार पर नहीं बल्कि वजन के आधार पर तय होगी।
वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह बदलाव एयरपोर्ट पर कस्टम क्लीयरेंस की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के लिए किए गए हैं। नए नियम 2 फरवरी 2026 से लागू हो गए हैं।
कौन कितना सामान ड्यूटी-फ्री ला सकता है
- भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के पर्यटक: ₹75,000 तक
- विदेशी नागरिक (नॉन-टूरिस्ट वीजा): ₹75,000 तक
- विदेशी पर्यटक: ₹25,000 तक
- एयरलाइन क्रू मेंबर्स: ₹2,500
ज्वेलरी के नए नियम
- महिलाएं: 40 ग्राम तक
- अन्य यात्री: 20 ग्राम तक
अन्य महत्वपूर्ण बदलाव
- लैपटॉप अब 18 साल से ऊपर के यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री
- पालतू जानवर भी ड्यूटी-फ्री श्रेणी में शामिल
- टेंम्परेरी बैगेज सर्टिफिकेट से विदेश ले जाए गए सामान की वापसी आसान
सरकार ने कहा कि इन बदलावों से कागजी कार्रवाई कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। यात्रियों को अब सामान कस्टम क्लियरेंस में आसानी होगी और पुराने नियमों की तुलना में अधिक सुविधा मिलेगी।








