- राहुल गांधी पर भारतीय नागरिकता के मापदंडों का उल्लंघन करने का आरोप
- लखनऊ हाईकोर्ट में राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर सुनवाई
- गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट प्राप्त की, अंतिम निर्णय की प्रक्रिया जारी है
लखनऊ। रायबरेली सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को लेकर बुधवार को लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर, जो कर्नाटक भाजपा के सदस्य हैं, ने नई याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता संबंधी दस्तावेजों को लेकर भारतीय नागरिकता के मापदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाया।
नई याचिका खारिज, पुरानी याचिका पुनर्विचार के लिए दाखिल करने की सलाह
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की नई याचिका को खारिज कर दिया और पुरानी याचिका को पुनर्विचार के लिए दाखिल करने को कहा। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता तत्काल रद्द करने की मांग की थी।
पुलिस कार्रवाई की मांग, गृह मंत्रालय से रिपोर्ट का इंतजार
एस. विग्नेश ने पासपोर्ट अधिनियम के तहत राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय ने तीन देशों से इस संबंध में जानकारी मांगी थी, और रिपोर्ट आ चुकी है।
कोर्ट में लंबित याचिका, गृह मंत्रालय से अंतिम निर्णय की उम्मीद
इस मामले में सुनवाई करते हुए, हाईकोर्ट ने बताया कि याचिका रजिस्ट्री में लंबित थी और उसे कोर्ट की स्वीकृति मिलने के बाद ही सुनवाई तय की जाएगी। गृह मंत्रालय से अंतिम निर्णय की प्रक्रिया जारी है और इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज पहले ही मंत्रालय को सौंपे जा चुके हैं।








