- वर्ष 2023 में आभूषण खरीद में भुगतान न करने का मामला
- चेक बाउंस होने के बाद व्यापारी ने दायर किया था वाद
- बार-बार तिथि तय होने पर भी न्यायालय में हाजिर नहीं हुए
अंबेडकरनगर। न्यायालय में लंबित एक वाद की पत्रावली में अनावश्यक विलंब पर सख्त रुख अपनाते हुए अदालत ने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष कपिलदेव वर्मा को 30 जुलाई तक तलब कराने का निर्देश दिया है। मामला वर्ष 2023 का है, जिसमें लाखों रुपये के आभूषण खरीदकर भुगतान न करने के आरोप में वसूली प्रक्रिया अदालत में जारी है।
सोने-चांदी के जेवरात उधार में लिए, चेक बाउंस के बाद शुरू हुई कानूनी कार्यवाही
शहजादपुर कस्बे के लोहिया चौक स्थित गल्ला मंडी में आभूषण व्यवसायी राजकुमार सर्राफ ने आरोप लगाया था कि अलीगंज के गोविंदपुर गांव निवासी कपिलदेव वर्मा ने उनसे छह लाख एक हजार 240 रुपये के आभूषण खरीदे थे। प्रारंभ में 50 हजार रुपये नगद जमा किए, बाकी धनराशि उधार में रखी गई। लगातार भुगतान की मांग पर वर्मा द्वारा चेक दिया गया, लेकिन बैंक में धनराशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया।
न्यायालय में वाद दाखिल, हाजिर न होने पर वारंट जारी
उक्त घटना को लेकर राजकुमार ने न्यायालय में वाद दायर किया। प्रक्रिया के दौरान कपिलदेव वर्मा को तिथि निर्धारित होने के बावजूद न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। इस पर न्यायालय ने उनके विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया, किंतु वारंट की तामील और जवाबदेही में पुलिस द्वारा कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया।








