दिल्ली-शिर्डी फ्लाइट में आखिर क्या हुआ था टॉयलेट के पास?

नई दिल्ली/शिर्डी: इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली से शिर्डी जाने वाली फ्लाइट (6E 6404) में एक नशे में धुत यात्री ने एयर होस्टेस के साथ छेड़छाड़ की। घटना के बाद फ्लाइट के शिर्डी एयरपोर्ट पर लैंड करते ही यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया।

क्या हुआ था?

पुलिस के अनुसार, आरोपी यात्री ने फ्लाइट के टॉयलेट के पास एयर होस्टेस को अनुचित तरीके से छुआ। एयर होस्टेस ने तुरंत क्रू मैनेजर को सूचना दी। फ्लाइट लैंड होने पर सुरक्षा अधिकारियों को मामला बताया गया और यात्री को हिरासत में ले लिया गया।

मेडिकल जांच में पुष्टि हुई कि आरोपी ने शराब पी रखी थी। पुलिस ने उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है।

इंडिगो ने क्या कहा?

इंडिगो एयरलाइंस ने बयान जारी कर कहा, “दिल्ली-शिर्डी फ्लाइट में एक यात्री ने क्रू मेंबर के साथ दुर्व्यवहार किया। नियमों के अनुसार, उसे लैंडिंग के बाद सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया गया।”

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

यह पहली बार नहीं है जब किसी फ्लाइट में महिला यात्रियों या क्रू मेंबर्स के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मामले दर्ज हुए हैं:

1. वाराणसी एयरपोर्ट पर एयर होस्टेस से छेड़छाड़ (30 अगस्त 2024)

  • एक यात्री ने विमान में चढ़ते समय एयर होस्टेस के साथ छेड़छाड़ की।

  • क्रू मेंबर ने अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन यात्री ने हंगामा किया।

  • आरोपी तेलंगाना का रहने वाला था, जिसे बाद में पुलिस ने हिरासत में लिया।

2. 2023 में हुए 6 मामले

  • 9 नवंबर: इंडिगो फ्लाइट (6E-5319) में एक महिला यात्री ने शिकायत की कि पास बैठे यात्री ने उसे गलत तरीके से छुआ।

  • 7 सितंबर: मुंबई-ढाका विस्तारा फ्लाइट में एक यात्री ने एयर होस्टेस को जबरदस्ती गले लगाने और किस करने की कोशिश की।

  • 18 अगस्त: माले-बेंगलुरु फ्लाइट में एक 51 वर्षीय यात्री ने एयर होस्टेस से अश्लील टिप्पणी की।

  • 16 अगस्त: स्पाइसजेट फ्लाइट में एक यात्री ने छिपकर महिला क्रू मेंबर और यात्रियों की वीडियो बनाई।

  • 26 जुलाई: दिल्ली-मुंबई फ्लाइट में एक प्रोफेसर पर महिला डॉक्टर ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया।

    क्या कहता है कानून?

    ऐसी घटनाओं पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करना) और एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाती है। DGCA के नियमों के अनुसार, विमान में असामाजिक व्यवहार करने वाले यात्रियों को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।

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