
- ‘शहीद हिंदू घाटी टूरिस्ट प्लेस’ नाम रखने की मांग की गई
- हमले में मारे गए 26 पर्यटकों को शहीद घोषित करने की भी मांग
- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
चंडीगढ़। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जगह का नाम बदलकर ‘शहीद हिंदू घाटी टूरिस्ट प्लेस’ रखने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में मांग की गई थी कि जिस स्थान पर आतंकियों ने 26 पर्यटकों को धर्म पूछकर बेरहमी से मार डाला था, उस जगह को श्रद्धांजलि स्वरूप नया नाम दिया जाए और मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा प्रदान किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमीत गोयल की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि किसी स्थान का नामकरण या किसी को शहीद घोषित करने का निर्णय अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यह पूरी तरह से सरकार या संबद्ध प्रशासनिक प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र है।
कोर्ट ने कहा, “अदालत न तो नीति निर्धारण करती है और न ही ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, जो पूरी तरह कार्यपालिका के अधिकार में आते हैं। चाहे स्थान का नाम बदलना हो या स्मारक की स्थापना—ये निर्णय लेने का अधिकार संसद, विधानसभा या संबंधित विभागों का है।”
ये भी पढ़ें-NCLAT का बड़ा फैसला- सुशांत गोल्फ सिटी टाउनशिप के भविष्य पर नजर
हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि वे अपनी मांग को लेकर सरकार के समक्ष ज्ञापन दे सकते हैं। सरकार चाहे तो उस पर नियमानुसार विचार कर सकती है। गौरतलब है कि यह जनहित याचिका 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दायर की गई थी।








