बीज अनुदान काटकर दिया जायेगा क्योंकि सरकार ने

  • खरीफ 2025 के लिए बीज वितरण शुरू
  • ‘सब्सिडी एट सोर्स’ नीति लागू
  • धान की प्रमाणित प्रजातियाँ उपलब्ध

बाराबंकी । जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया है कि खरीफ 2025 में जनपद के समस्त राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर धान बी0पी0टी0-5204, धान एम0टी0यू0-7029, धान आई0आर0-64, पन्त धान-24, पन्त धान-26 प्रजाति का बीज उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें से प्रमाणित मोटे धान का विक्रय मूल्य 4480 एवं महीन धान का विक्रय मूल्य 4509 रू0 प्रति कुं0 तथा आधारीय मोटे धान का विक्रय मूल्य 4613 एवं महीन धान का विक्रय मूल्य 4631 रूपये निर्धारित है। उपलब्ध प्रजाति में 10 वर्ष के अन्दर अधिसूचित प्रजाति धान आई0आर0-64 एवं पन्त-26 पर मूल्य का 50 प्रतिशत एवं 10 वर्ष के ऊपर प्रजाति धान बी0पी0टी0 5204, एम0टी0यू0-7029 तथा पन्त-24 पर रू0 1300 प्रति कुं0 अनुदान अनुमन्य है।
किसान भाइयों को बीज अनुदान काटकर दिया जायेगा, क्योंकि सरकार द्वारा ‘‘सब्सिडी एट सोर्स’’ पर देने का निर्णय लिया गया है, इसके तहत किसान भाइयों को बीज मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम छूट के बाद कृषक अंश का भुगतान कृषक भाई स्कैन/स्वैप/कैश के माध्यम से पी0ओ0एस0 मशीन में कर सकते है। यद्यपि दिनांक 20 मई 2025 को डा0 एस0के0 मिश्रा, संयुक्त कृषि निदेशक, अयोध्या मण्डल-अयोध्या द्वारा जनपद भ्रमण के दौरान किसान कल्याण केन्द्र बंकी का निरीक्षण किया गया तथा अपने समक्ष कृषकों को पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से अनुमन्य अनुदान पर बीज का वितरण कराया गया। सम्बन्धित बीज भण्डार प्रभारी को निर्देशित किया गया कि बीज भण्डार पर उपलब्ध समस्त बीज का रेट/स्टाक बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रतिदिन प्रदर्शित करें, जिस पर अनुमन्य धनराशि का उल्लेख भी किया जाए।

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