आगरा में अवैध कॉलोनियों और इमारतों पर चला एडीए का बुलडोजर

  • ADA ने मनोहरपुर की अवैध कॉलोनी ध्वस्त की
  • बिना अनुमति बन रही कॉलोनी पर चला बुलडोजर
  • बल्केश्वर क्षेत्र की अवैध इमारत को किया गया सील

आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) ने गुरुवार को शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बल्केश्वर क्षेत्र में बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। साथ ही एक अन्य स्थान पर बिना नक्शा पास कराए बनाए जा रहे भवन को सील कर दिया गया।

बिना अनुमति डेवलेप हो रही थी कॉलोनी

सुरेश अग्रवाल और मनोज अग्रवाल द्वारा बल्केश्वर रोड स्थित मनोहरपुर में लगभग 3000 वर्गगज जमीन पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। ADA को सूचना मिली तो जांच में पाया गया कि इस कॉलोनी के लिए कोई भी अनुमोदन या परमिशन नहीं ली गई थी

बाउंड्री और सड़क भी बनी थी, सब किया गया ध्वस्त

निर्माणकर्ताओं ने प्लॉटों की लगभग 5-5 फीट ऊंची बाउंड्री बना ली थी और आंतरिक सड़क का निर्माण भी किया गया था।
ADA की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुख्य बाउंड्री समेत सभी निर्माण को जेसीबी से गिरा दिया

धारा-27 के अंतर्गत की गई कार्रवाई

यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के तहत की गई।
प्राधिकरण ने निर्माणकर्ताओं को भविष्य में अवैध निर्माण न करने की चेतावनी भी दी है।

बल्केश्वर में एक और अवैध बिल्डिंग सील

एक अन्य कार्रवाई में बल्केश्वर महादेव मंदिर रोड स्थित भवन संख्या 35/60, A-6 पर हो रहे अनाधिकृत निर्माण को सील कर दिया गया
यह भवन बॉबी नामक व्यक्ति द्वारा पुरानी बाउंड्री के पीछे बनाया जा रहा था, पर कोई नक्शा या अनुमति नहीं दिखाई गई।

ADA टीम ने पहले नोटिस जारी किया, फिर कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 28क(1) के अंतर्गत इमारत को सील कर दिया

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