हाउस टैक्स बकायेदारों पर नगर निगम की सख्ती

  • नगर निगम ने हाउस टैक्स बकायेदारों पर सख्ती का ऐलान किया
  • 50 हजार से अधिक बकाया वालों को नोटिस भेजे जाएंगे
  • 31 अगस्त को खत्म हुई 10% छूट, अब पैनल्टी के साथ वसूली

लखनऊ। हाउस टैक्स जमा न करने वाले बकायेदारों के खिलाफ अब नगर निगम सख्त रुख अपनाने जा रहा है। जिन लोगों पर 50 हजार रुपए से अधिक का बकाया है, उनके घर पर नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए सभी जोनल कार्यालयों को वसूली के आदेश जारी कर दिए गए हैं और विशेष टीमें गठित की जा रही हैं।

31 अगस्त को खत्म हुई 10% छूट
बकायेदारों की सहूलियत के लिए नगर निगम ने 31 अगस्त तक हाउस टैक्स पर 10% की छूट दी थी, लेकिन यह समयसीमा बीत चुकी है। अब बकाया जमा करने वालों को पैनल्टी के साथ भुगतान करना होगा।

70 लाख रुपए का टैक्स जमा हुआ
छूट की समय सीमा खत्म होने से पहले अंतिम दिन यानी 31 अगस्त को नगर निगम को लगभग 70 लाख रुपए का टैक्स जमा हुआ। लोगों की सुविधा के लिए रविवार को भी सभी जोनल कार्यालय खुले रखे गए थे और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी।

बकायेदारों को मिलेगा नोटिस, फिर होगी कार्रवाई
अब नगर निगम पहले उन बकायेदारों पर कार्रवाई करेगा जिन पर 50 हजार रुपए से ज्यादा का बकाया है। इनके घर नोटिस भेजे जाएंगे और बकाया जमा करने के लिए समय दिया जाएगा। समय पर भुगतान न करने पर सख्त कार्रवाई होगी।

कर्मचारियों पर भी गिरेगी गाज
नगर आयुक्त ने चेतावनी दी है कि बकायेदारों के साथ-साथ बकाया वसूली में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। खास बात यह है कि कई सरकारी विभागों पर भी करोड़ों रुपए का हाउस टैक्स बकाया है, जिनसे वसूली के लिए भी अभियान चलाया जाएगा।

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