
अंबेडकरनगर। बाल दिवस के अवसर पर ग्रिफिन पब्लिक स्कूल, इल्तिफातगंज रोड अकबरपुर में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बाल अधिकार, सुरक्षा और बाल संरक्षण कानूनों पर विशेष विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्रों को अधिकारों से लेकर हेल्पलाइन सेवाओं और साइबर सुरक्षा तक विस्तृत जानकारी दी गई।
बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता : भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता ने कहा कि बाल दिवस का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा, समान अवसर और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है और इसके प्रति समाज को संवेदनशील रहना चाहिए।
छात्रों को विभिन्न हेल्पलाइन की जानकारी दी गई—
चाइल्ड हेल्पलाइन : 1098
महिला हेल्पलाइन : 112, 1090, 1076
स्वास्थ्य सेवाएं : 102, 108
निशुल्क विधिक सहायता : 15100
उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में इन सेवाओं का उपयोग बच्चों के लिए तत्काल सुरक्षा का माध्यम है।
किशोर कानून, पॉक्सो, बाल श्रम और बाल विवाह कानूनों पर विस्तृत जानकारी
सहायक एलडीसीएस शरद पांडेय ने छात्रों को किशोर न्याय अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रमुख प्रावधान समझाए। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार का शोषण, बाल श्रम, बाल विवाह या उत्पीड़न कानूनन गंभीर अपराध है और इसके लिए कड़े दंड का प्रावधान है।
शरद पांडेय ने कहा कि बच्चों को गलत परिस्थितियों में तुरंत शिकायत करने और उचित प्लेटफॉर्म से सहायता लेने की समझ होना बेहद जरूरी है।








