दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को बेल दी

उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दी

बेल अपील की सुनवाई पूरी होने तक सजा सस्पेंड करने के लिए मिली

2017 में 17 वर्षीय नाबालिग को अगवा कर रेप करने का आरोप

नई दिल्ली/उन्नाव। उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दे दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर की सजा को उनकी अपील पर सुनवाई पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया।

सेंगर पर आरोप है कि उन्होंने 2017 में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को अगवा कर बलात्कार किया था। इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर, 2019 को सेंगर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी और उसे मृत्यु तक जेल में रखने का आदेश दिया था। इसके साथ ही सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

इस केस के बाद सेंगर की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी और भाजपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित किया था।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ‘दैनिक भास्कर’ ने पहले ही 29 अक्टूबर को जानकारी दी थी कि कुलदीप सिंह बिहार चुनाव के बाद जेल से बाहर आएंगे।

दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब सेंगर बेल पर जेल से बाहर आ सकेंगे, लेकिन उनकी अपील की पूरी सुनवाई तक उनकी सजा स्थगित रहेगी।

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