
मुरादाबाद। जहरीली शराब बनाने के मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। अपर जिला न्यायाधीश-13 चंचल की अदालत ने 13 जनवरी 2026 को यह फैसला सुनाया। अदालत ने विनोद सैनी, राजपाल सैनी, अरुण और राकेश को दो-दो साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ-साथ प्रत्येक पर 2,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ‘कन्विक्शन अभियान’ के तहत हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देश पर अभियोजन और पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप यह दोषसिद्धि हुई।
मामला भोजपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 4 जुलाई 2018 को प्राथमिक विद्यालय खानपुर के पास से अवैध जहरीली शराब बरामद हुई थी। इस संबंध में उपनिरीक्षक मुकेश राजौरा ने मुकदमा संख्या 92/2018 दर्ज किया था।
अपराधियों में विनोद सैनी पुत्र जैदराम, राजपाल सैनी पुत्र शबानी, अरुण पुत्र ताराचंद और राकेश पुत्र रामेश्वर शामिल हैं। इन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत आरोप लगाए गए थे।
मामले की विवेचना उपनिरीक्षक मनोज बालियान ने की थी। अभियोजन पक्ष की पैरवी सरकारी वकील ब्रजराज सिंह (एडीजीसी) और हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार ने की।
यह फैसला मुरादाबाद में शराब से जुड़ी अपराधों के खिलाफ सख्ती और कानून की कड़ी कार्रवाई का संदेश देता है।








