फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य, नहीं कराने पर पीएम किसान की किस्त रुकेगी

अंबेडकरनगर। फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आगामी किस्त से वंचित होना पड़ सकता है। जिलाधिकारी के निर्देश पर उपनिदेशक कृषि अश्वनी कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

पीएम किसान योजना से जुड़ी सख्ती

उपनिदेशक कृषि ने बताया कि जिन किसानों ने अब तक फार्मर रजिस्ट्री या किसान बही नहीं बनवाई है, उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। भारत सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि बिना फार्मर रजिस्ट्री के लाभार्थियों की अगली किस्त स्वतः रोक दी जाएगी।

सीएससी और पंचायत स्तर पर सुविधा

किसानों की सुविधा के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराने की व्यवस्था जिले भर में उपलब्ध कराई गई है। किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत सहायकों की मदद से या अपने मोबाइल फोन के माध्यम से प्ले स्टोर से सेल्फ मोड ऐप डाउनलोड कर स्वयं भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

नाम बेमेल की समस्या का समाधान

फार्मर रजिस्ट्री के दौरान खतौनी और आधार कार्ड में नाम बेमेल की समस्या सामने आ रही है। इसे देखते हुए तहसील स्तर पर संशोधन की व्यवस्था की गई है। जिन किसानों के दस्तावेजों में नाम संबंधित त्रुटि है, वे अपनी तहसील में जाकर शीघ्र संशोधन करा सकते हैं।

अधिकारियों को दिए गए निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि नेम मिसमैच से जुड़े मामलों का निस्तारण तत्काल प्रभाव से किया जाए। उद्देश्य यह है कि किसी भी किसान को तकनीकी कारणों से योजना के लाभ से वंचित न होना पड़े।

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