निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने पर मतदाता सूची से नाम हटने की कार्रवाई

अंबेडकरनगर। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के अंतर्गत जिले में मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस क्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ज्योत्स्ना बंधु ने बताया कि ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिनके नाम पिछले विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके थे अथवा जिनके रिकॉर्ड में तार्किक विसंगतियां पाई गई हैं।

आलेख्य प्रकाशन के बाद जारी किए जा रहे नोटिस

चुनाव कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आलेख्य प्रकाशन के बाद संबंधित मतदाताओं की पात्रता की जांच की जा रही है। इसी प्रक्रिया के तहत चिन्हित मतदाताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं, ताकि उनके दस्तावेजों के आधार पर यह तय किया जा सके कि वे मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य हैं या नहीं।

सुनवाई के दिन अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश

नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं से अपील की गई है कि वे नोटिस में निर्धारित तिथि को संबंधित निर्वाचक या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। अधिकारियों का कहना है कि यह सुनवाई मतदाता की पात्रता सुनिश्चित करने की अंतिम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

दस्तावेज न देने पर नाम हटने की चेतावनी

निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई मतदाता नोटिस में निर्धारित सुनवाई तिथि पर उपस्थित नहीं होता है या बूथ लेवल अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराता है, तो उसका नाम अंतिम रूप से प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। यह अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

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