केंद्र का बड़ा फैसला: 5 किलो गैस सिलेंडर का दैनिक कोटा दोगुना, प्रवासी मजदूरों को राहत

युद्ध के कारण आपूर्ति प्रभावित होने के बीच फैसला

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 5 किलोग्राम वाले मुक्त व्यापार गैस सिलेंडरों का दैनिक कोटा दोगुना कर दिया है। यह बढ़ा हुआ कोटा विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों और कम आय वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित रहेगा।

सरकार ने 2 और 3 मार्च की औसत बिक्री के आधार पर अतिरिक्त आपूर्ति देने का निर्णय लिया है। यह आपूर्ति पहले से तय 20 प्रतिशत की सीमा से अलग होगी, जिससे जरूरतमंद लोगों को अधिक राहत मिल सकेगी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर United States और Iran के बीच चल रहे तनाव के कारण गैस आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है, ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।

सरकार ने एक दिन पहले ही 5 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की बिक्री के नियमों को भी आसान बना दिया है। अब कोई भी व्यक्ति बिना पते के प्रमाण के छोटा गैस सिलेंडर खरीद सकता है। इसके लिए किसी प्रकार की सुरक्षा राशि जमा करने की आवश्यकता भी नहीं होगी।

Ministry of Petroleum and Natural Gas के अनुसार, यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुरू की गई है, जिनके पास शहरों में स्थायी पता नहीं है, जैसे प्रवासी मजदूर।

अब उपभोक्ता अधिकृत वितरक के पास जाकर केवल एक पहचान पत्र दिखाकर तुरंत गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज पर्याप्त होंगे।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता वर्ष में जितनी बार चाहें, उतनी बार इस छोटे गैस सिलेंडर को भरवा सकते हैं।

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