एलपीजी डिलीवरी में ओटीपी आधारित सिस्टम लागू

गैस सिलेंडर वितरण के लिए नया DAC नियम अनिवार्य

अम्बेडकरनगर में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर डिलीवरी प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी शिवकांत पांडे ने बताया कि अब सिलेंडर की डिलीवरी के लिए डीएसी (ओटीपी) अनिवार्य कर दिया गया है।

निर्देश के अनुसार 31 मार्च 2026 तक जारी सभी पुराने डीएसी (ओटीपी) अमान्य हो चुके हैं। 1 अप्रैल 2026 से उपभोक्ताओं को नया डीएसी कोड प्रस्तुत करने पर ही सिलेंडर मिलेगा। यह कोड सिस्टम द्वारा स्वतः जनरेट होकर उपभोक्ता के मोबाइल पर भेजा जाएगा।

बुकिंग के बाद क्रम के अनुसार मिलेगा कोड

नई व्यवस्था में बुकिंग के तुरंत बाद डीएसी जारी नहीं होगा। यह कोड एजेंसी के स्टॉक और दैनिक डिलीवरी के आधार पर क्रमवार भेजा जाएगा।

उदाहरण के तौर पर यदि किसी उपभोक्ता का नंबर 846 है और एजेंसी प्रतिदिन 120 सिलेंडर वितरित करती है, तो पहले 845 उपभोक्ताओं के बाद ही 846वें को कोड मिलेगा।

मोबाइल ऐप, मिस्ड कॉल या व्हाट्सएप से बुकिंग करने वाले उपभोक्ताओं को भी अपने क्रम के अनुसार ही डीएसी प्राप्त होगा।

लॉक अवधि भी तय

नई व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिन और शहरी क्षेत्रों के लिए 25 दिन की लॉक अवधि निर्धारित की गई है।

कालाबाजारी पर सख्त निगरानी

जिला पूर्ति विभाग ने बताया कि गैस एजेंसियों पर लगातार निगरानी की जा रही है। कालाबाजारी पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

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