NEET री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम बैन, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

केंद्र के अस्थायी प्रतिबंध को टेलीग्राम ने दी चुनौती, दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई को तैयार

मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। यह रोक NEET-UG री-एग्जाम से पहले लागू की गई है और 22 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। वहीं टेलीग्राम का मैसेज-एडिटिंग फीचर 30 जून तक बंद रखा गया है।

NTA ने बताया कि परीक्षा से जुड़े फर्जी दावे, पेपर लीक की अफवाहें और छात्रों से ठगी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। सरकार का कहना है कि टेलीग्राम के कुछ फीचर्स का दुरुपयोग कर पेपर लीक के झूठे दावे किए जा रहे थे।

टेलीग्राम के CEO ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इससे करोड़ों वैध यूजर्स प्रभावित होंगे, जबकि गलत काम करने वाले दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे। इस बीच गूगल और एप्पल ने भी सरकारी निर्देशों के बाद अपने ऐप स्टोर से टेलीग्राम को हटा दिया है।

सरकार का तर्क है कि टेलीग्राम पर पहचान छिपाकर बड़े चैनल संचालित किए जा सकते हैं, जहां लाखों लोग जुड़ते हैं और निगरानी मुश्किल होती है। वहीं NTA का कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह फैसला जरूरी था।

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