
अम्बेडकरनगर। अकबरपुर क्षेत्र के चर्चित राजनीतिक चेहरे और पूर्व विधायक पवन पांडेय को एक पुराने मामले में बड़ा झटका लगा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अदालत ने पवन पांडेय और उनके पुत्र प्रतीक पांडेय को दोषी करार देते हुए छह-छह महीने के साधारण कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सीजेएम न्यायालय की न्यायाधीश सुधा यादव ने इस प्रकरण में यह अहम फैसला सुनाया। मामले के मुताबिक, चुनावी ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल लव यादव और मनोज कुमार यादव ने 10 फरवरी 2022 को पवन पांडेय को बिना पूर्व अनुमति के पटेल नगर तिराहे पर जुलूस निकालते पाया था। घटना की सूचना पर एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई और अंततः पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अदालत में चली सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध हुए और न्यायालय ने दोनों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।
पहले से जेल में हैं पवन पांडेय
गौरतलब है कि पवन पांडेय फिलहाल एक अन्य मामले में पहले से ही न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में बंद हैं। यह मामला वर्ष 2022 का है, जिसमें नासिरपुर बरवा निवासी चंपा देवी ने उन पर करोड़ों की जमीन संबंधी धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। मामले की जांच विशेष कार्यबल (STF) ने की और उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद से वह जेल में हैं।








