अम्बेडकरनगर। पांच करोड़ रुपए से अधिक सरकारी धन का गबन करने के बहुचर्चित मामले में आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीएन मिश्र ने खारिज कर दी। मामला पांच वर्ष पूर्व अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन कर तत्कालीन परियोजना प्रबन्धक आईपी सिंह की ओर से मेसर्स सांईनाथ स्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड हैदराबाद को करोड़ों रुपए भुगतान करने का है।
सत्र न्यायालय में आरोपी आईपी सिंह उर्फ इन्दू प्रकाश सिंह की जमानत अर्जी पर वादी के अधिवक्ता योगेन्द्र प्रताप सिंह ने विरोध किया जब कि बचाव पक्ष ने अपने मुवक्किल को निर्दोष बताया। अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत सत्र न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।








