पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों की ई-केवाईसी और फेस कैप्चर अनिवार्य

  • प्रमाणीकरण न होने पर रोक: बिना प्रमाणीकरण के नहीं मिलेगा अनुपूरक पुष्टाहार या अन्य योजनाओं का लाभ
  • सीडीओ का सख्त रुख: कार्य धीमा होने पर नाराज़गी, नोटिस व मानदेय रोकने के निर्देश
  • अभियान मोड में संचालन के आदेश: 30 जून तक शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देश

अंबेंडकरनगर। भारत सरकार के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश शासन ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी और फेस कैप्चर की प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में जनपद की समीक्षा के दौरान पोषण ट्रैकर ऐप पर कार्य की प्रगति असंतोषजनक पाए जाने पर मुख्य विकास अधिकारी ने नाराज़गी जताई है और संबंधित कार्यकत्रियों व परियोजना अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

119743 लाभार्थियों का होना है प्रमाणीकरण
जनपद अंबेडकरनगर में वर्तमान में कुल 1,19,743 लाभार्थियों का ई-केवाईसी और चेहरा प्रमाणीकरण किया जाना है। यह कार्य बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की प्राथमिकता में शामिल है और इसे 30 जून 2025 तक हर हाल में पूरा करना अनिवार्य किया गया है।

ओटीपी और फेस कैप्चर से होगी प्रक्रिया
इस प्रक्रिया के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकत्री को प्रत्येक लाभार्थी का आधार नंबर पोषण ट्रैकर ऐप पर फीड करना होगा, जिसके बाद लाभार्थी के मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी पूरी की जाएगी। इसके पश्चात लाभार्थी का फोटो लेकर फेस कैप्चर भी अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

प्रमाणीकरण न होने पर नहीं मिलेगा योजना लाभ
जिन लाभार्थियों का ई-केवाईसी और फेस कैप्चर पूरा नहीं किया जाएगा, उन्हें न तो अनुपूरक पुष्टाहार मिलेगा और न ही वे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसे अन्य लाभों के पात्र माने जाएंगे। केवल उन्हीं लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा जिनका प्रमाणीकरण नियत समय में पूरा हो जाएगा।

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