
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई शुरू
कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं दायर
केंद्र से वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों के शामिल होने पर जवाब मांगा
नई दिल्ली। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुनवाई का दूसरा दिन था। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों के शामिल होने के प्रावधान और अन्य मुद्दों पर सवाल उठाए गए। कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा और मामले की गंभीरता पर चिंता जताई।
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर हो रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कई सवाल किए। इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ कौंसिल में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के प्रस्ताव पर बेंच ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुसलमानों को सदस्य बनाने की योजना है।
वक्फ कानून के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं और AIMPLB (ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड) ने इस कानून के खिलाफ 87 दिन तक प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसके अलावा, अदालत ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने पर भी सवाल उठाए।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब माँगा है, साथ ही कहा कि यदि हिंसा का सहारा लिया गया तो यह गंभीर मामला बन सकता है। इसके अलावा, कानून के तहत वक्फ परिषद के सदस्यों में गैर-मुस्लिमों की बहुलता से धार्मिक स्वायत्तता पर सवाल उठाए गए हैं।







