
- क्या वॉकी-टॉकी की बिक्री से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है?
- बिना लाइसेंस बेचे जा रहे वायरलेस डिवाइस, CCPA का बड़ा एक्शन
- डिजिटल मार्केटप्लेस पर कड़ी निगरानी के संकेत, सरकार सख्त
नई दिल्ली। भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के माहौल में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को वॉकी-टॉकी डिवाइस की अवैध बिक्री के लिए नोटिस जारी किए हैं। CCPA ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी।
किन कंपनियों को नोटिस मिला?
CCPA ने वॉकी-टॉकी की गैर-कानूनी लिस्टिंग और बिक्री के खिलाफ निम्नलिखित प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजे हैं:- अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, OLX, ट्रेड इंडियाफेसबुक, मार्केटप्लेस, इंडियामार्ट, वरदानमार्ट, जियोमार्ट, कृष्णामार्ट, चिमिया, टॉक प्रो वॉकी टॉकी, मास्क मैन टॉय
क्या है मामला?
CCPA का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म बिना उचित फ्रीक्वेंसी डिस्क्लोजर, लाइसेंसिंग जानकारी और इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल (ETA) के वॉकी-टॉकी डिवाइस बेच रहे हैं, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 का उल्लंघन है।
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने क्या कहा?
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “गैर-अनुपालन वाले वायरलेस डिवाइस की बिक्री न केवल कानूनी दायित्वों का उल्लंघन है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है।”
उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम सहित कानूनी प्रावधानों के तहत की गई है।
CCPA जल्द जारी करेगा नए दिशा-निर्देश
जोशी ने कहा कि CCPA उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 की धारा 18(2)(l) के तहत जल्द ही दिशा-निर्देश जारी करेगा, ताकि डिजिटल मार्केटप्लेस पर अनुपालन और उपभोक्ता सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। उन्होंने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों से नियामक मानकों का सख्ती से पालन करने को कहा है।
क्यों है वॉकी-टॉकी पर प्रतिबंध
वॉकी-टॉकी जैसे वायरलेस डिवाइस का उपयोग अक्सर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा ट्रैक किया जाता है। बिना लाइसेंस के इनकी बिक्री से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, खासकर वर्तमान में भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव के मद्देनजर।
अगले कदम
CCPA ने इन कंपनियों से जवाब मांगा है और यदि उनकी ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।








