
नई दिल्ली। यदि आपने अभी तक पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक नहीं किया है, तो 31 दिसंबर 2025 तक यह करना बेहद जरूरी है। लिंकिंग न करने पर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से इनऑपरेटिव (बंद) माना जाएगा।
इनऑपरेटिव पैन के प्रभाव
- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे।
- पेंडिंग रिफंड नहीं मिलेगा।
- सैलरी खाते में पैसे आने या SIP जैसे निवेश में परेशानी।
कौन-कौन को लिंक करना अनिवार्य है
- 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल करके पैन बनवाने वालों के लिए यह लिंकिंग जरूरी है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह
चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्वज्ञ जैन (इंदौर) के अनुसार, समय रहते आधार-पैन लिंक करने से कई परेशानियों से बचा जा सकता है।
पैन डी-एक्टिवेट होने पर नियम
- अगर पैन निष्क्रिय है और आप इसका उपयोग करते हैं, तो इसे कानून के तहत पैन न देने जैसा माना जाएगा।
- इस पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए जुर्माना लग सकता है।
- धारा 139A के तहत पैन दिखाना अनिवार्य है।








