
- शुल्क पाइपलाइन, मोटर, स्टोरेज टैंक और उपकरणों के रख-रखाव में उपयोग होगा
- ग्रामीणों की मिली-जुली प्रतिक्रिया: कुछ सहमत, कुछ ने अतिरिक्त बोझ बताया
- वसूली की समयसीमा: हर माह की 10 तारीख तक जमा करना अनिवार्य
अम्बेडकरनगर। जल जीवन मिशन के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना में उपभोक्ताओं को मासिक शुल्क देना होगा। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी करते हुए हर कनेक्शनधारी से प्रति माह 50 रुपये शुल्क लेने का आदेश दिया है।
यह निर्णय जल जीवन मिशन के सतत संचालन और रख-रखाव के लिए लिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह शुल्क प्रत्येक नल कनेक्शन पर देय होगा और सभी ग्रामीण परिवारों को इसके अंतर्गत लाया जाएगा।
हर घर जल योजना में अब सहभागिता जरूरी
जल जीवन मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। अब इस योजना को दीर्घकालिक और टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं की सहभागिता को जरूरी किया गया है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत स्तर पर शुल्क निर्धारण करते हुए 50 रुपये प्रतिमाह शुल्क तय किया गया है।
प्रत्येक पंचायत को निर्देशित किया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सभी कनेक्शनधारी समय से शुल्क अदा करें और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।
पंचायतों को जिम्मेदारी, होगी निगरानी
जिलाधिकारी द्वारा जारी पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि जल जीवन मिशन की सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायतों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। प्रत्येक पंचायत में संबंधित सचिव और जल समिति को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे मासिक शुल्क वसूलें और उसे निर्धारित खाते में जमा कराएं।








